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रामपुर कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन में मुख्तार अब्बास नकवी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 2009 चुनाव से जुड़े मामले में नकवी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि जमानत अर्जी देने पर नकवी को बेल भी मिल गई।
2009 लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्तार पर रामपुर में केस दर्ज हुआ था। उन पर चुनाव के दौरान हंगामा और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। 19 और लोगों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है।
बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा माने जाने वाले नकवी मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री भी हैं। नकवी को सजा के ऐलान से विपक्ष को मोदी सरकार पर हमले का एक और मौका हाथ लग सकता है। हालांकि नकवी का कहना है कि वो धरने में मौजूद नहीं थे, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और वो इसके खिलाफ उपरी अदालत में अपील करेंगे |

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