BJP सांसद बरी,समर्थको में ख़ुशी
https://husainijnp.blogspot.com/2015/05/bjp_22.html
अशोक केसरवानी
कौशांबी । जनपद के कोखराज थाना अंतर्गत ननमई गाँव निवासी चांद खां
हत्याकांड में षडयंत्र रचने के आरोप से फूलपुर के भाजपा सांसद को बरी कर
दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। सांसद के
आरोप मुक्त होने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़
गई। समर्थकों ने जश्न भी मनाया।
कोखराज के ननमई गांव में 30 अगस्त 2011 को लाउडस्पीकर बजाने को
लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। कहासुनी के दौरान हुई मारपीट में
गांव के ही गुलाम गौस उर्फ चांद खां की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में
तनाव फैल गया था। मकतूल के परिवार वालों ने राकेश चौरसिया, संतलाल और
रामबाबू पर हत्या का आरोप लगाया। सिराथू के तत्कालीन पूर्व विधायक व
फूलपुर के मौजूदा सांसद केशव प्रसाद मौर्य षड्यंत्र रचने के आरोपी बनाए
गए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान मौर्य का नाम षड़यंत्रकारी के रूप में
जोड़ा। गुरुवार को प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)
राजनारायण पांडेय की अदालत में हुई। उभयपक्षों को सुनने के बाद जज ने
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने सांसद
को दोषमुक्त करार दिया। आरोप से बरी होने पर सांसद ने राहत की सांस ली।
इसकी जानकारी जैसे ही समर्थकों को हुई वह खुशी से उछल पड़े। सांसद के
सिराथू स्थित पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई ।
कौशांबी । जनपद के कोखराज थाना अंतर्गत ननमई गाँव निवासी चांद खां
हत्याकांड में षडयंत्र रचने के आरोप से फूलपुर के भाजपा सांसद को बरी कर
दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। सांसद के
आरोप मुक्त होने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़
गई। समर्थकों ने जश्न भी मनाया।
कोखराज के ननमई गांव में 30 अगस्त 2011 को लाउडस्पीकर बजाने को
लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। कहासुनी के दौरान हुई मारपीट में
गांव के ही गुलाम गौस उर्फ चांद खां की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में
तनाव फैल गया था। मकतूल के परिवार वालों ने राकेश चौरसिया, संतलाल और
रामबाबू पर हत्या का आरोप लगाया। सिराथू के तत्कालीन पूर्व विधायक व
फूलपुर के मौजूदा सांसद केशव प्रसाद मौर्य षड्यंत्र रचने के आरोपी बनाए
गए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान मौर्य का नाम षड़यंत्रकारी के रूप में
जोड़ा। गुरुवार को प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)
राजनारायण पांडेय की अदालत में हुई। उभयपक्षों को सुनने के बाद जज ने
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने सांसद
को दोषमुक्त करार दिया। आरोप से बरी होने पर सांसद ने राहत की सांस ली।
इसकी जानकारी जैसे ही समर्थकों को हुई वह खुशी से उछल पड़े। सांसद के
सिराथू स्थित पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई ।
