aajtaktimes

दहेज हत्या के आरोपी बरी, वादी के खिलाफ मुकदमा

जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में वादी द्वारा न्यायालय में गवाही के समय अपने बयान से मुकर जाने से आरोपी पति अरविन्द, सास सीता देवी व ससुर लालमन को सन्देह का लाभ देकर बरी करते हुये एफटीसी कोर्ट के जज एमपी सिंह ने वादी मुकदमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। वादी मुकदमा सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के पतहना गांव निवासी सिकन्दर यादव है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के पतहना निवासी सिकन्दर यादव ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी कि उसने अपनी बहन अनीता की शादी भकुरा निवासी अरविन्द यादव के साथ 3 वर्ष पूर्व की थी। लड़की विदा होकर अपने ससुराल गयी तो पति अरविन्द कुमार, सास सीता देवी व ससुर लालमन दहेज में 1 लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। उक्त मांग पूरी नहीं होने पर अनीता को जलाकर मार डाले। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जहां गवाही के समय वादी सिकन्दर यादव न्यायालय में अपने बयान से मुकर गया जिससे न्यायाधीश तीनों आरोपियों को बरी करते हुये विद्वान न्यायाधीश श्री सिंह ने झूठी गवाही देने पर वादी सिकन्दर यादव के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुये नोटिस जारी किया है।

Related

UP 7719262552295601055

Post a Comment

emo-but-icon

Recent

Comments

item