डीएम ने दिया आदर्श आचार संहिता का पालन कड़ाई सें कराने का निर्देश
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जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 आदर्श आचार संहिता का पालन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों सहित शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मियों हेतु लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने हेतु आदर्श आचार संहिता की संरचना करते हुये उसे प्रभावी रूप से लागू करके चुनाव सम्पन्न कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू है। सभी उम्मीदवार व चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार या समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत व प्रदर्शन नहीं करेंगे और न ही इसका समर्थन करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने नहीं करेंगे तथा कोई भी प्रदर्शन या धरना भी नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करंेगे और न ही अपने कार्यकर्ताओं/एजेन्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वालराइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। साथ ही अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झण्डे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करंेगे।

