सूचना विभाग के माध्यम से जारी हो विज्ञापनः सूचना निदेशक
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जौनपुर। सुधेश ओझा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जिला सूचना अधिकारी द्वारा सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया था कि प्रदेश में सूचना निदेशक के माध्यम से ही विज्ञापन प्रकाशित कराने का आदेश है। इसी प्रकार जनपद में जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से ही विज्ञापन प्रकाशित कराने का आदेश है किन्तु कतिपय अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेस को विज्ञापन जारी किया जा रहा है तथा बिल प्रमाणित करने के लिये सूचना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जो नियम विरूद्ध है। सूचना निदेशक के निर्देशानुसार जिलास्तरीय अधिकारी यदि सीधे विज्ञापन देते हैं तो उसका भुगतान अपने स्तर से ही करें। जिला सूचना अधिकारी द्वारा ऐसे बिलों का सत्यापन नहीं होगा।

