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हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश पर अदालत का फैसला 28 जून को

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थल के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती देने वाली एक महिला संगठन द्वारा दायर याचिका पर 28 जून को फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते धेरे की पीठ ने याचिकाकर्ता और ट्रस्ट के अधिकारियों से कहा कि अगर हों तो उच्चतम न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय के सबरीमाला और शनिसिंहपुर मंदिरों सहित इसी तरह के उन अन्य स्थलों से जुड़े फैसलों का सौंपा जाए जहां महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है।

पीठ ने कहा कि वह मामलों का अध्ययन करने के बाद आदेश सुनाएगी। अदालत ने दो महिलाओं जकिया सोमन और नूरजहां नियाज द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। इन याचिकाओं में दरगाह के मुख्य स्थल पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती दी गई थी। 

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