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न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के घर हुई 82 की कार्यवाही

जौनपुर। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के घर आईपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा करते हुये क्षेत्र में डुग्गी पिटवाते हुये मुनादी की कार्यवाही करायी गयी। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट का है जिसका पालन सरायख्वाजा थाना पुलिस ने करवाया। मालूम हो कि स्थानीय थाने में गिरिराज शर्मा उर्फ राज पुत्र भारत भूषण शर्मा निवासी कठूमर थाना अलवर राजस्थान के खिलाफ धारा 419, 420 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है जहां बार-बार नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त न्यायालय में नहीं हाजिर हो रहा है। इसको गम्भीरता से लेते हुये विद्वान न्यायाधीश ने धारा 82 की कार्यवाही करने का आदेश दिया जिसका पालन सरायख्वाजा थाना पुलिस ने करवाया। अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा करने के साथ ही डुग्गी पिटवाते हुये मुनादी की कार्यवाही करायी गयी।

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