1 अगस्त से लागू होगा शासनादेश
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जौनपुर। जिला निबन्धक/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा दिये गये आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू सर्किल रेट सूची 1 अगस्त 2015 में पुनरीक्षण का कार्य किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है जिसे आगामी 1 अगस्त से लागू किया जाना है। श्री त्रिपाठी ने लोगों से अपील किया कि वर्तमान सर्किल रेट सूची के आधार पर अपने रूके बैनामों का तत्काल पंजीयन कराकर स्टाम्प शुल्क का लाभ उठायें।

