
जौनपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार 12 नवम्बर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। उक्त लोक अदालत में विहित विशिष्ट विषय भूमि अध्यात्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ता फोरम वादों, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों से सम्बन्धित मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन, केबल नेटवर्क मामलों, मेड़बंदी, दाखिल-खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित मामलों सहित सभी प्रकार के चालानों से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना, विद्युत से सम्बन्धित वादों, वन अधिनियम सहित अन्य सभी प्रकार के वादों से सम्बन्धित मामलों के साथ सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य वादों का निस्तारण करा सकते हैं। साथ ही ऐसे विवाद जो सभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व प्रीलिटीगेशन स्तर पर निपटाया जा सकता है। इस आशय की जानकारी देते हुये राहुल आनन्द प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण/एसीजेएम ने समस्त वादकारियों से अपील किया कि वे अपने लम्बित वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठावें।