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मतदान दिवस का उल्लंघन करने वालों की खैर नहींः DM

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिये आदर्श आचार संहिता का पालन मतदान दिवस पर उम्मीदवार/अभिकर्ता करेंगे। निर्वाचन कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। फर्जी मतदान करने अथवा कराने हेतु किसी व्यक्ति को न उकसायेंगे और न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने हेतु वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे, वोट डालने हेतु कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों हेतु अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस के बाहर तक ही ले जा सकेंगे। मतदान के दिन 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार तथा वोट नही मांगेंगे, मतदान केन्द्र या उसके आस-पास आपत्तिजनक आचारण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे, मतदान केन्द्र पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने अथवा उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न नही करेंगे, आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुंचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जायेंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा, मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविर लघु आकार के होंगे और आस-पास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे, उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेंगी और न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रेक्षक, निर्वाचन डयूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्टेªट, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, इलेक्शन एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो जिले का निवासी नहीं है, वह मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिले से बाहर कर दिया जायेगा। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। किसी सार्वजनिक उपकरण, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्राम गृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय हेतु नहीं करेंगे। निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारी का उपयोग करेंगे। निर्वाचन अवधि में पंचायती राज के खजाने से मीडिया में पंचायतों से सम्बन्धित विज्ञापन नहीं देंगे। भारत या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे।

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