ग्राम पंचायत के पहले चरण का मतदान ज्यादा चुनौतीपूर्ण - DM
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अजमी रिज़वी
बाराबंकी। जिले में ग्राम पंचायत के सदस्यों और प्रधानों के चुनाव को शान्तिपूर्ण ढ़ग से और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस फोर्स को शख्त कानून सम्मत कार्रवाई करने की छूट दी है। पुलिस लाइन परिसर में डीएम और एसपी ने पुलिस फोर्स को सम्बोधित किया और ऐलान किया कि पुलिस फोर्स पूरी निडरता और स्वतंत्रतापूर्वक,
शुचितापूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराये। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पर कहा कि आयोग की मंशानुसार पवित्र ढ़ग से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने में अधिकारी किसी तरह के दबाव में नहीं रहे। जिला प्रशासन का उन्हें पूरा संरक्षण रहेगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढ़ग से मतदान सम्पन्न कराने के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज और रामनगर क्षेत्र में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च सम्पन्न होने के बाद डीएम और एसपी ने पुलिस फोर्स को पुलिस लाइन मेें विधिपूर्ण और आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदान सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में उन्हंे महत्वपूर्ण जरूरी निर्देश दिये। डीएम ने पुलिस बल को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत का पहले चरण का मतदान ज्यादा चुनौतीपूर्ण और एक टेस्ट के रूप में है। इस चरण के मतदान को पूरी तरह व्यवस्थित ढ़ग से सम्पन्न कराये। इस चरण के मतदान में पूरी सजगता एवं सतर्कता बरती जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस फोर्स को आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए हर कार्रवाई करने की छूट देेते हुए स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लघंन करे, उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होने समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि मतदान के दिन प्रातः 7 बजे मतदान कार्य शुरू करा दिया जाये। उन्होने पूरा भरोसा व्यक्त किया कि जिस तरह से पिछला पंचायत चुनाव शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ, उससे भी अच्छे माहौल में ग्राम पंचायत का चुनाव सम्पन्न होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के सभी थानाध्यक्षों को सचेत करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने में कोताही बरतने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी।
200
मीटर की परिधि में नहीं लेकर जा सकेगे मोबाइल - SP
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद ने निर्देश दिया कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर वोटर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति न जा सके। इस 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जा सकेगा। मतदान केन्द्र परिसर में किसी व्यक्ति द्वारा तरल पदार्थ अथवा पानी नहीं ले जाया जा सकेगा। मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को पर्ची देने के लिए प्रत्याशी एक मेज और दो कुर्सी रख सकेंगे। मतदान केन्द्र पर पूरी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस के अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी सहित स्वयं डीएम और एसपी मतदान केन्द्रो का भ्रमण करते रहेंगे। इस अवसर पर एएसपी उत्तरी एवं दक्षिणी, सभी उपजिलाधिकारी,
क्षेत्राधिकारी पुलिस, थानाध्यक्ष एवं पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
निकाला गया फ्लैग मार्च
बाराबंकी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 28 नवम्बर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान को सकुशल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु ड्यूटी में लगने वाले पुलिस एवं प्रसाशनिक अधिकारियो तथा कर्मचारियों की पुलिस लाइन लाइन में ब्रीफिंग गई तथा फ्लैग मार्च निकाला गया।
