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एक से ज्यादा पत्नी तो उप्र में नहीं बन सकते उर्दू शिक्षक

लखनऊ। अगर आप एक से ज्यादा पत्नी रखे हैं तो आप उप्र में उर्दू शिक्षक नहीं बन सकते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने 3,500 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नोटिस जारी किया है, उसमें तो यही कहा गया है। जारी की गई सूचना में कहा गया है कि वे सभी जिनकी दो पत्नियां है, और दोनों जीवित हैं, इस पद के लिए अपात्र समझी जाएंगी। सूचना में यह भी कहा गया है कि महिला प्रत्याशी जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी दो पत्नियां हैं और जीवित हैं, भी इस पद के लिए अपात्र समझी जाएंगी।
सरकार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह सूचना इस भ्रांति से बचने के लिए हैं जिन्हें विधवा या विधुर पेंशन दी जाएगी। जबकि मुस्लिम पर्सनल ल़ बोर्ड का कहना है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्देश सिर्फ उर्दू शिक्षकों के लिए ही नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं। मुसलमानों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि हमारे धर्म में चार विवाह को अनुमति है। इस आदेश का अर्थ यह है कि हमें इस नौकरी से वंचित रखा जाएगा। हालांकि सरकार ने इस बात से इनकार किया कि कोई भेदभाव किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद कहते हैं कि सरकार ऐसी शर्ते लागू नहीं कर सकती। हमारे धर्म में चार विवाह की मान्यता है।

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