पिता ने मासूम बेटी का रेप कर किया मर्डर, फांसी
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मध्यप्रदेश के सिवनी की जिला अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी पिता को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक केवलारी पुलिस थाना क्षेत्र के ढुटेरा गांव में 25 जनवरी 2013 की रात आरोपी मेहतलाल सनोडिय़ा (42) ने घर में अकेली 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में मेहतलाल ने बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उस समय आरोपी की पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर मायके गई थी।
अभियोजन के मुताबिक केवलारी पुलिस थाना क्षेत्र के ढुटेरा गांव में 25 जनवरी 2013 की रात आरोपी मेहतलाल सनोडिय़ा (42) ने घर में अकेली 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में मेहतलाल ने बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उस समय आरोपी की पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर मायके गई थी।

