मायावती की बढ़ीं मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति में नई FIR दर्ज करने के लिए अर्जी
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में यूपी की पूर्व सीएम मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने (डीए) के मामले में नई प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी याचिका पर सुनवाई को बुधवार को तैयार हो गया।
सुप्रीम कोर्ट में कमलेश वर्मा ने एक याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मायावती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई पर सहमति जता दी है। यह मामला ताज कॉरीडोर से अलग है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व मुख्यमंत्री का बचाव किया है।
सीबीआई की ओर से पेश एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय में कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई मेटेरियल नहीं है। रोहतगी ने दलील दी कि पहले ही इस मामले में आयकर न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। ऐसे में इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
सुप्रीम कोर्ट में कमलेश वर्मा ने एक याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मायावती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई पर सहमति जता दी है। यह मामला ताज कॉरीडोर से अलग है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व मुख्यमंत्री का बचाव किया है।
सीबीआई की ओर से पेश एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय में कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई मेटेरियल नहीं है। रोहतगी ने दलील दी कि पहले ही इस मामले में आयकर न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। ऐसे में इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।

