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नगर निकायों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का निर्देश

जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्था.नि.) रजनीश चन्द्र ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की अधिसूचना द्वारा नगर निकायों के निर्वाचक नामावलियों का नीचे लिखे समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण कराये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। 1 से 5 जून तक, नगरीय निकाय/वार्डवार मतदान स्थलवार वृहद पुनरीक्षण हेतु बीएलओ,पर्यवेक्षकों, सेक्टर आफिसरों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, 6 से 10 जून तक कार्य क्षेत्र आवंटन एवं तत्सम्बन्धी जानकारी लेना, 11 से 14 जून तक प्रशिक्षण की अवधि, 15 जून से 25 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना, सर्वेक्षण तथा पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि, 15 जून से 18 जुलाई तक आनलाइन आवेदन करने की अवधि, 19 से 25 जुलाई तक आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि, 26 जुलाई से 17 अगस्त तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना, 18 अगस्त को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 18 से 20 अगस्त तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण, 18 से 25 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करना, 26 से 30 अगस्त तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण, 31 अगस्त से 9 सितम्बर तक दावे व आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही, 10 सितम्बर को अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य हेतु प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। नगर निकाय क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध कि 15 जून से 18 जुलाई के मध्य बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन करते समय अर्ह व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य दर्ज करा लें।

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