लोक अदालत आगामी 13 को
https://husainijnp.blogspot.com/2016/07/13_21.html
बाराबंकी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 अगस्त
को न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का आयोजन
प्रातः 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा। जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण के सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक के मामले, सेक्शन
138 एनआई एक्ट, रिकवरी सूट(पेन्डिंग एवं प्री लिटिगेशन वाद) से सम्बन्धित
वादों को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामलों,
वादों को, जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है,
उन्हें अधिकतम संख्या में निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया
गया है। राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत के माध्यम से लम्बित मोटर दुर्घटना
प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद,
वैवाहिक या पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित मामले, फौजदारी वाद, जिला
कारागार में निरुद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे-छोटे आपराधिक मामले उनकी
जुर्म संस्वीककृति के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। उन्होने बताया कि
समस्त तहसीलों के तहसीलदार को भी उक्त दिवस अपनी-अपनी तहसीलों में प्रातः
10 बजे से लोक अदालत का आयोजन कर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त
प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
को न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का आयोजन
प्रातः 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा। जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण के सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक के मामले, सेक्शन
138 एनआई एक्ट, रिकवरी सूट(पेन्डिंग एवं प्री लिटिगेशन वाद) से सम्बन्धित
वादों को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामलों,
वादों को, जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है,
उन्हें अधिकतम संख्या में निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया
गया है। राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत के माध्यम से लम्बित मोटर दुर्घटना
प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद,
वैवाहिक या पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित मामले, फौजदारी वाद, जिला
कारागार में निरुद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे-छोटे आपराधिक मामले उनकी
जुर्म संस्वीककृति के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। उन्होने बताया कि
समस्त तहसीलों के तहसीलदार को भी उक्त दिवस अपनी-अपनी तहसीलों में प्रातः
10 बजे से लोक अदालत का आयोजन कर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त
प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।

