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वाणिज्य कर विभाग ने की साढ़े 6 लाख की राजस्व वसूली

जौनपुर। वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बदलापुर में सामानों से लदा एक ट्रक रोका गया जिसकी गहनता से जांच के दौरान पता चला कि उस पर लदे सामान की वैधता समाप्त हो गयी। इस पर फर्म संचालक से साढ़े 6 लाख रूपये का जुर्माना जमा करवाया गया। इस बाबत वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त एवं सचल दल के प्रभारी विनय गौतम ने बताया कि वाहन संख्या यूपी 81 एएफ 0641 को बदलापुर के समीप जांच हेतु रोका गया। वाहन चालक से वाहन पर लदे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों की मांग गयी तो आदित्य आयुष डिस्ट्रीब्यूटर्स लहरतारा वाराणसी का ई-संचरण पाया गया जो 7 जुलाई 2016 तक ही वैध मिला। ऐसे में वाहन को डिटेन करते हुये माल का भौतिक सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि इस पर माल घोषणा के अनुरूप नहीं पाया गया। साथ ही बैच नम्बर भिन्न एवं मिटे हुये बैच नम्बर पाये गये जिस पर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी। जारी नोटिस के सम्बन्ध में क्रेता उपस्थित नहीं हुये। अलबत्ता विक्रेता पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखण्ड के अधिकृत प्रतिनिधि पीबी पाठक उपस्थित हुये। उन्होंने उचित जमानत जमा कराकर माल छोड़ने का अनुरोध किया। इस पर विभाग ने माल के अनुमानित कीमत 1645000 रूपये पर 40 प्रतिशत की दर से 658000 रूपये के जमानत की मांग की जिसे व्यापारी द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान वाणिज्य कर अधिकारी धर्मेन्द्र बहादुर जायसवाल, अम्बरीश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।

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