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श्रमजीवी ट्रेन बम विस्फोट कांड : आतंकवादी रोनी दोषी करार

जौनपुर । श्रमजीवी बम विस्फोट कांड का  आरोपी रोनी दोषी करार ।
बांग्लादेश निवासी रोनी के सम्बन्ध में आया ऐतिहासिक फैसला । आरोपी ओबेदुर्रहमान का फैसला टला । 2 अगस्त को होगा फैसला ।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने सुनाया फैसला
28 जुलाई 2005 को 5:20 बजे शाम सिगरामऊ के हरपालगंज रेलवे क्रासिंग के पास हुआ था श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट जिसमें 12 लोगों की हुई थी मौत व दर्जनों हुए थे घायल । ट्रेन के गार्ड जफर अली ने जी आर पी थाने में  दर्ज कराया था FIR ।

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