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जौनपुर में श्रमजीवी ट्रेन बम विस्फोट कांड का आया फैसला , आतंकी रोनी दोषी करार

मोहम्मद सोहराब
जौनपुर । जौनपुर मे हुए श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट कांड में अपर सत्र न्यायधीश प्रथम बुधिराम यादव ने आरोपी आलमगीर उर्फ़ रोनी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर बहस के लिए शनिवार का दिन तय हुआ  है ।  दूसरे आरोपी उबैदुर्ररहमान की बहस 2 अगस्त को होगी ।श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट कांड की सुनवाई पूरी होने के बाद  फैसला आज आना था  । कड़ी सुरक्षा ब्यवस्था के बीच दोनों आरोपियों को कोर्ट मे पेश किया गया ।28 जुलाई 2005 को जिले के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास जनरल बोगी में हुए बम विस्फोट में 12 यात्रियों की मौत हुयी थी और तीस से जादा लोग घायल हुए थे । इस मामले में जी आर पी ने सात में से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिसमे उबेदुल रहमान व आलमगीर बांग्लादेश के रहने वाले है और जौनपुर जिला जेल में बंद  है  जबकि दो अन्य आरोपी बिलाल व नफीकुल विश्वास दुसरे मामले में आंध्रप्रदेश के हैदराबाद  में चेरापल्ली जेल में बंद है । इस विस्फोट का मास्टर माईंड कंचन उर्फ़ शरीफ को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नही कर पाई । इस घटना के पीछे बांग्लादेश के आतंकवादी संघटन हुजी का हाथ पुलिस ने बताया था ।

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