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योजना की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध

जौनपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 16-17 में अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली 2016 निर्गत की गयी है। योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के सम्बन्ध में जनसामान्य को विस्तृत जानकारी एवं उनके उपयोगार्थ उक्त नियमावली विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र होंगे। केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हैं। यानी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित हों और जो किसी राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन अरबी फारसी मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हों, ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त प्राप्त करने के हकदार होंगे, इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा, जब तक माता-पिता में से कोई एक जीवित है तब तक माता-पिता, अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न अन्य सदस्यों की आय को। तहसीलदार से जारी आय प्रमाण पत्र में अंकित निवास विवरण के आधार पर छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति अनुमन्य करायी जायेगी। 150 रूपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह हेतु भुगतान किया जायेगा। वार्षिक तदर्थ अनुदान के रूप में 750 रूपये देय होगा। पात्र अभ्यर्थी आवेदन आनलाइन कर सकते हैं।

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