बाहुबली पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को मिली जमानत
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बिहार (एएनएस )। पटना उच्च न्यायालय ने आज बहुचर्चित तेजाब कांड में दो सगे भाइयों की हत्या के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन हत्याकांड में नामजद सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन को जमानत दे दी, जिससे उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है ।हाइकोर्ट में बुधवार को पूर्व सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति जेएन शर्मा ने की। न्यायमूर्ति जेएन शर्मा ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने शहाबुद्दीन को जमानत दी। गौरतलब है कि सीवान में वर्ष 2004 में सगे भाईयों को तेजाब से नहलाकर मारने का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था। 2004 में चंदा बाबू के दो बेटों को तेजाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गयी थी।बाद में इस हत्याकांड के मुख्य गवाह और दोनों भाईयों के एक और भाई राजेश रौशन की भी बाद में हत्या कर दी गयी थी। राजेश रौशन की हत्या के मामले में ही शहाबुद्दीन को जमानत मिली है। इस हत्या की साजिश रचने का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था।पूर्व सांसद की ओर से अधिवक्ता वाई वी गिरी ने बहस की। वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस वक्त राजेश रौशन की हत्या हुई उस वक्त शहाबुद्दीन जेल में बंद थे। गौरतलब हो कि हाल में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में शहाबुद्दीन का नाम सामने आने के बाद उन्हें सीवान जेल से भागलपुर जेल भेजा गया था।

