लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि उसने केन्द्र की आेर से डेंगू और एेसी ही अन्य बीमारियों की रोकथाम के वास्ते उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए दिये गये 24.98 करोड़ रुपये वापस क्यों कर दिए। हाईकोर्ट के इस सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई।
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि केन्द्र सरकार से उसे 2015-16 में कितना धन मिला और उसने कितना उपयोग किया। साथ ही प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्तूबर को हलफनामा दाखिल कर ब्यौरा पेश करें।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी ने डेंगू और एेसी ही अन्य बीमारियों की रोकथाम के उचित इंतजामों की कमी को लेकर दायर चार जनहित याचिकाआें पर उक्त निर्देश दिये। राज्य सरकार की आेर से अदालत को बताया गया कि डेंगू और एेसी ही अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाये गये हैं।