हाजी अली की मजार तक जा सकेंगी महिलाएं
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सुब्रमण्यम ने बताया, वह सुप्रीम कोर्ट की प्रगतिशील इच्छा पर दरगार मैनेजमेंट के फैसल से प्रभावित हुए हैं। मैनेजमेंट की नई व्यवस्था से महिलाएं दरगाह के भीतरी हिस्से में भी प्रवेश कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि दरगाह मैनेजमेंट ने महिलाओं के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए मोड और मैथड बनाने की इच्छा जताई है।
सुब्रमण्यम ने आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगाह के गर्भ गृह में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने के फैसले पर बंबई हाई कोर्ट द्वारा लगाई गयी रोक की अवधि 17 अक्टूबर को 24 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायालय इस मामले में अब 24 अक्तूबर को सुनवाई करेगा।
रोक की अवधी बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार किया

खंडपीठ ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए रोक की अवधि सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने सात अक्तूबर को आशा व्यक्त की थी कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाला ट्रस्ट प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनायेगा।
