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पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र 5 के बाद जमा करेंः कोषाधिकारी


जौनपुर। मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार समस्त श्रेणी के पेंशनरों को वर्ष में एक बार जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। जनपद के समस्त श्रेणी के पेंशनरों को अवगत कराया है कि वार्षिक सत्यापन हेतु वे अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित सम्बन्धित पटल पर 5 नवम्बर के पश्चात श्रेणीवार अवश्य प्रस्तुत कर दें जिसमें माह नवम्बर में बेसिक शिक्षा परिषद/मदरसा पेंशनर, माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय पेंशनर, रेलवे/स्वतत्रंता संग्राम सेनानी/राजनैतिक/अन्य राज्य पेंशनर, माह दिसम्बर में सिविल पेंशनर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पेंशन, मई 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपने साथ बैंक शाखा द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त पेंशन पास बुक/पेंशनर परिचय पत्र/पीपीओ की प्रति, आधार कार्ड व पैन कार्ड अपने साथ में अवश्य लायें जिससे मिलान करके उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके। इसके अतिरिक्त पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया से बैंक, जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों व प्रदेश के किसी भी मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी से भी प्रमाणित कराकर कोषागार कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवित प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत न करने पर इसकी वैधता समाप्त होने पर पेंशन स्वतः ही रूक जायेगी। भौतिक सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

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