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सोहराबुद्दीन कांड : शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

 

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय पीठ ने पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर की पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिका में फैसले पर फिर से विचार करने का कोई पुख्ता तथ्य नजर नहीं आता।

सामाजिक कार्यकर्ता मंदर ने शीर्ष अदालत के गत एक अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उसने भाजपा नेता को बरी किए जाने संबंधी निचली अदालत और बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका और उससे जुड़े कागजातों पर गौर किया है और उन्हें आदेश में कोई खामी नहीं मिली।

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