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अधिकारियों की उपस्थिति में वितरित होगा राशन कार्डः तिवारी


जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी आरके तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित एवं विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन प्रदर्शित लाभार्थियों के नये मुद्रित राशन कार्ड वितरण हेतु जनपद को 75175 अन्त्योदय राशन कार्ड, 107455 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड, 10000 अन्त्योदय कवर एवं 10400 पात्र गृहस्थी के कवर प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार जनपद में प्रथम चरण में 20400 राशन कार्डों का वितरण कराया जाना है। इस हेतु जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में 8 से 12 नवम्बर तक उचित दर विक्रेतावार प्रत्येक विकास खण्ड के शुद्धतम डेटा वाले 5 उचित दर विक्रेताओं के यहां राशन कार्ड वितरण हेतु शिविर एवं अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी। राशन कार्ड वितरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं संकलित की जायेंगी। उपजिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी स्वयं न्यूनतम 3 उचित दर विक्रेता के यहां भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि राशन कार्ड का वितरण शासन के निर्देशानुसार हो रहा है। उपजिलाधिकारी व जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशन कार्ड लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य को ही प्राप्त कराया जाय। किसी भी दशा में उचित दर विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति को न दिया जाय। राशन कार्ड के अतिरिक्त कवर प्राप्त होने के उपरान्त अन्य उचित दर दुकानों पर उपरोक्तानुसार कर्मचारियों व अधिकारियों को नामित कर कैम्प लगाकर राशन कार्ड वितरित कराया जायेगा। राशन कार्ड वितरण के उपरान्त वितरणकर्ता अधिकारी अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के आपूर्ति अनुभाग एवं जिलापूर्ति कार्यालय में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के यहां राशन कार्ड के वितरण से प्राप्त धनराशि एवं उपरोक्त प्रारूप पर अनुरक्षित पंजिका उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में सत्यापन में अपात्र पाये गये एवं अपात्रता के आधार पर विभागीय वेबसाइट से उन्मूलित किये गये कार्डधारकों को राशन कार्ड नहीं दिया जायेगा। यदि किसी राशन कार्डधारक के राशन कार्ड में भूलवश किसी तरह की त्रुटि संज्ञान में आती है तो इसके लिये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राशन कार्ड की प्रविष्टियों को कभी भी तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालयों से समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराकर संशोधित कराया जा सकता है। अन्त्योदय राशन कार्डों का निःशुल्क एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों को 10 रूपये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

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