aajtaktimes

साफ और सुविधाओं से युक्त हो शौचालय: SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा है कि स्कूलों में शौचालय बस नाम के लिए ही नहीं होने चाहिए बल्कि उचित सुविधाओं से युक्त और स्वच्छ होने चाहिए।
जस्टिस दीपक शर्मा और प्रफुल्ल पंत की पीठ ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि स्कूलों में बस नाम के लिए ही शौचालय बना देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह स्वच्छ और सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। विशेषकर लड़कियों के स्कूल में तो यह सुविधा होनी ही चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्वच्छ शौचालय और पीने के पानी को लेकर जे. के. राजू की दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

Related

news 2812457879470676519

Post a Comment

emo-but-icon

Recent

Comments

item