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दुकान सीमा में न लगाने पर प्राथमिकी



जौनपुर । जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर बुधवार को नगर मंे प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट शिव सिंह, ईओ नगर पालिका संजय शुक्ला, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राजेश वर्मा, कोतवाल सीबी सिंह के साथ जोगियापुर से लेकर ओलन्दगंज, नंखास मार्केट, शाहीपुल, चहारसू चौरहा, शाही किला रोड़ तक के  सड़क नाली पर अतिकम्रण करने वाले दुकान दारो को सचेत किया गया कि वे अपनी दुकान अपने सीमा में ही लगाये अन्यथा नगर पालिका एवं प्रशासन द्वारा सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कराकर जुर्माना एवं समान जब्त कर लिया जायेगा। चहारसू से किला तक सड़क को नापकर लाल निशान लगा दिया गया है तथा सड़क, नाला पर अतिक्रमण करने वालो को सचेत किया गया है कि वे एक सप्ताह के अन्दर अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें अन्यथा जेसीबी लगाकर गिरा दिया जायेगा तथा प्राथमिकी दर्ज कराकर हर्जा-खर्चा भी वसूला जायेगा। जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने नगर वासियों को सचेत किया है कि सड़क पर अतिक्रमण कर मकान बनाने वाले एवं सड़क पर दुकान लगाने वाले की अब खैर नही।

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