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...... पतंग उड़ाई तो हो सकती है कार्रवाई

चेन्नई। पतंग की डोर 'मांजा' से जख्मी होने से एक बच्चे के मारे जाने के बाद चेन्नई पुलिस ने शहर में इसके इस्तेमाल पर 60 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है और कथित रूप से मांजा की मदद से पतंग उड़ाने के लिए 175 लोगों को गिरफ्तार किया है।
शहर के पुलिस आयुक्त एस जॉर्ज ने इस धागे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है और जरूरी हो़ने पर यह प्रतिबंध बढ़ाया जा सकता है। पुलिस ने आगाह किया है कि अगर कोई 'मांजा' के साथ पतंग उड़ाता है जिससे किसी व्यक्ति की मौत होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाएगा।
बता दें कि 'मांजा' पतंग की डोर होता है जिसपर शीशे और तांबे की परत चढ़ाई जाती है। इसका इस्तेमाल पतंगबाज एक दूसरे की पतंग काटने के लिए करते हैं। पूर्व में भी कई बार मांजा के कारण लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आती रही हैं।
हाल में यहां पांच साल के एक लड़के का गला मांजा से कट गया। पीड़ित अपने पिता के साथ दोपहिया वाहन से कहीं जा रहा था जब यह घटना हुई। पुलिस ने मामले को लेकर चार लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें इस तरह के धागे का इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वाले दो लोग शामिल हैं।
पुलिस ने कहा कि 'मांजा' पहले ही महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में प्रतिबंधित है। पुलिस के एक बयान के अनुसार आयुक्त के निर्देशों पर 17 विशेष टीमों का गठन किया गया है और उन्होंने 173 मामले दर्ज कर 'मांजा' का इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने के लिए 175 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथ ही लोगों को मांजा के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है ।

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