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वाहन पर झंड़ा-बैनर मिला तो नपेंगे ‘नेताजी’ यह कहती है मौजूदा अचार संहिता

संजीव चौरसिया
उत्तर प्रदेश ANS
लंबी गाड़ी, उस पर किसी राजनीतिक दल का झंडा ; हूटर, गाड़ी के पीछे पार्टी का प्रतीक चिन्ह और आगे पदनाम पट्टिका। नेताजी! यदि नजारा आपकी गाड़ी का है तो सावधान हो जाइये। पुलिस आपकी गाड़ी को सीज कर सकती है।
प्रशासन को पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये है।
बैठक में पुलिस को निर्देश कड़े दिये गये है कि प्रत्याशी के पास वाले वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से प्रचार होता है या प्रचार सामग्री पायी जाती है तो उसका तत्काल चालान कर वाहन सीज कर दें। किसी राजनीतिक दल का झंडा या पदनाम पट्टिका मिले तो गाड़ी मालिक का प्रभाव देखे बिना उसका चालान कर वाहन सीज करें।
इस बात का विशेष ध्यान करे कि आस पास से जुडे जनपदों से अवैध शराब की तस्करी न हो पाए और न ही वहां से ऐसे लोग जनपद में दाखिल हो सकें, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हों।
ऐसा हो नही रहा है अलबत्ता शहर और आस पास के जिलो की तमाम गाड़ी जिसपर किसी राजनीतिक दल का झंडा या  हूटर लगा होता है ; मानक के विपरीत काली फिल्म चढ़ी होती हैं, गाड़ी के पीछे पार्टी का प्रतीक चिन्ह और आगे पदनाम पट्टिका लगी होती हैं धड़ल्ले से घूमते हुए देखी जा सकती हैं।
परंतु फ़िर फिरभी केहते हैं की आचार संहिता के पालन में किसी भी प्रकार कोताही बर्दाशत नही की जाएगा ।

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