चलती बस में ड्राइवर ने किया लड़की का रेप, सड़क पर फेंका
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बेंगलुरू। बेंगलुरू के पास एक चलती बस में ड्राइवर द्वारा एक 19 साल की लड़की का बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरू ग्रामीण जिला के होसकोटे स्थित एक नर्सिंग होम में काम करने वाली पीड़िता उस बस में चढ़ गई जिसमें कोई यात्री नहीं था। यह जानकर कि लड़की बस में अकेली है ड्राइवर ने बस के क्लीनर को वाहन संभालने के लिए कहा और लड़की के साथ बलात्कार किया।
ज्ञात हो कि पिछले महीने भी एक वाहन में 22 साल की एक बीपीओ कर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा है कि सरकार इस तरह की किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कानून के तहत तत्काल जरूरी कार्रवाई की जाएगी
पुलिस ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता अपने काम पर जा रही थी। बलात्कार करने के बाद ड्राइवर और क्लीनर दोनों ने लड़की को एक सूनसान जगह पर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक और क्लीनर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और बस को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की जा रही है।
निजी वाहनों में इस तरह की घटनाओं के लगातार होने के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने कहा कि आईटी कंपनियां और इस तरह के अन्य संगठन जो इन वाहनों का संचालन करते हैं या अनुबंध पर उन्हें रखते हैं, उन्हें अपने चालकों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा करनी होगी। हम यह कर रहे हैं और अधिक गंभीरता से इसकी निगरानी करना शुरू करेंगे।
ज्ञात हो कि पिछले महीने भी एक वाहन में 22 साल की एक बीपीओ कर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा है कि सरकार इस तरह की किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कानून के तहत तत्काल जरूरी कार्रवाई की जाएगी
पुलिस ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता अपने काम पर जा रही थी। बलात्कार करने के बाद ड्राइवर और क्लीनर दोनों ने लड़की को एक सूनसान जगह पर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक और क्लीनर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और बस को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की जा रही है।
निजी वाहनों में इस तरह की घटनाओं के लगातार होने के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने कहा कि आईटी कंपनियां और इस तरह के अन्य संगठन जो इन वाहनों का संचालन करते हैं या अनुबंध पर उन्हें रखते हैं, उन्हें अपने चालकों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा करनी होगी। हम यह कर रहे हैं और अधिक गंभीरता से इसकी निगरानी करना शुरू करेंगे।

