बलात्कार के मामले में दो को आजीवन कारावास
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उत्तर प्रदेश (एएनएएस)। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने एक दलित महिला के साथ दस साल पहले हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र में आठ जून 2005 को 26 वर्षीय दलित महिला के साथ प्रमोद गुप्ता और सतीश ने सामूहिक बलात्कार किया था। इस घटना के अगले दिन ही नगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
अपर जिला जज विनोद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र में आठ जून 2005 को 26 वर्षीय दलित महिला के साथ प्रमोद गुप्ता और सतीश ने सामूहिक बलात्कार किया था। इस घटना के अगले दिन ही नगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
अपर जिला जज विनोद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

