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भूमि एवं भवन मूल्यांकन की पद्धति में होगा परिवर्तन: DM


अजमी रिज़वी
बाराबंकी। शासन द्वारा वाणिज्यिक सम्पत्तियों का मूल्याकंन निर्धारित किराये के अनुसार किये जाने के पुरानी पद्धति को परिवर्तित करते हुए भूमि एवं भवन के अलग-अलग मूल्य के अनुसार मूल्याकंन करने का नियम जारी किया गया है। जनपद में लागू रेट लिस्ट में वाणिज्यिक सम्पत्ति हेतु निर्धारित किराये की दर को समाप्त करते हुए वाणिज्यिक भूमि की दरों को निर्धारित किया जा रहा है। उ0प्र0 स्टाम्प(सम्पत्ति का मूल्याकंन) नियमावली 1997 के वाणिज्यिक सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्राविधानों में शासन द्वारा किये गये। संशोधन की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक सम्पत्तियों की दरों के अतिरिक्त सिनेमाहाल, मैरिजहाल, कम्प्यूनिटी सेन्टर, नर्सिंगहोम, पेट्रोलपम्प के मूल्याकंन हेतु भी रेट लिस्ट में अलग से प्रावधान किये जा रहे है। वर्तमान में इनका मूल्याकंन व्यावसायिक सम्पत्तियों के रूप में किया जाता था। जारी संशोधित रेट लिस्ट में इनके अतिरिक्त ओवर ब्रिज के नीचे पड़ने वाले भूखण्ड के मूल्याकंन में भी 20 प्रतिशत की कमी की गयी है। जनपद में बहुमंजिला रिहायशी भवनों में स्थित फ्लैटों के मूल्यांकन हेतु भी दरें अलग से निर्धारित कर दी गयी है।

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