हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास
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जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के आशापुर अर्जुनपुर गांव में 4 मई 2007 को शीतला पासी के पुत्र शोखन उर्फ गनेश की घर के सामने सोते समय चाकू से गला रेंतकर हत्या करने के मामले में आरोपित वकील पासी, बनवासा, आशाराम व घुरहू उर्फ गणेश को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरविन्द मलिक ने आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाया। इसके साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि वादी शीतला को देने का आदेश दिया। मालूम हो कि वादी ने रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि घर के बाहर सोते समय उसके पुत्र गनेश की चाकू से गला रेंत करके हत्या कर दी गयी। बताया गया कि गांव की एक महिला से घटना के कुछ दिन पूर्व आरोपी द्वारा छेड़छाड़ का वादी शीतला उसके मृतक पुत्र शोखन ने विरोध किया था जिस पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी वकील पासी की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू पुलिस ने बरामद किया था। सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

