शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के DM ने दिये निर्देश
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अजमी रिज़वी
बाराबंकी। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए होने वाले निर्वाचन के
सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयुक्त उ.प्र. द्वारा सभी जिलों के
जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ सम्पन्न हुई बीडीओ
कान्फ्रेन्सिंग के दौरान जिलाधिकारी अजय यादव ने जनपद में निर्वाचन हेतु
की गयी तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन बाराबंकी में
प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव को पूरी निष्पक्षता और शान्तिपूर्ण ढ़ग से
सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं
सुनिश्चित कर ली गयी है। पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद ने जनपद में
स्वतंत्र, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढ़ग से चुनाव सम्पन्न कराने के
मद्देनजर की गयी पुलिस व्यवस्था और अन्य कार्रवाईयों की जानकारी देते हुए
कहा कि जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जायेगा। प्रमुख
क्षेत्र पंचायत बाराबंकी पद के निर्वाचन हेतु 5 फरवरीको प्रातः 11 बजे से
अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया होगी। अपरान्ह 3 बजे से कार्य
सम्पन्न होने तक नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। नाम वापसी के लिए 6
फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित किया
गया है। मतदान 7 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक और 3 बजे
से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त 15
विकास खण्डों के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की फोटोयुक्त
निर्वाचक नामावली जारी करते हुए सार्वजनिक सूचना निर्गत कर दी गयी है।
विकास खण्ड वार सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए उनके साथ
सम्पन्न बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं सकुशल ढ़ग से निर्वाचन सम्पन्न
कराने हेतु उन्हें सभी जरूरी निर्देश दे दिये गये है। ब्लाक क्षेत्र
पंचायत के निर्वाचन को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढ़ग से सम्पन्न
कराने के लिए नामांकन से लेकर मतगणना तक सारे कार्यो की वीडिओग्राफी
सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जायेगी। सहायक निर्वाचन
अधिकारियों सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा,
ईमानदारी और लगन के साथ पारदर्शी और निष्पक्षता से निर्वाचन सुनिश्चित
कराने के निर्देश दिये गये है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरक्षर,
अन्धे और अशक्त मतदाताओं को किन परिस्थितियांे में सहायक या साथी अनुमन्य
होगा। इसके बारे में सहायक निर्वाचन अधिकारियों को विधिवत जानकारी दी गयी
है। निरक्षर, अन्धे और अशक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य को सहायक या साथी की
जरूरत होने पर वे मतदान शुरू होने से 48 घण्टे पूर्व 05 फरवरी, 2016 को
पूर्वान्ह 11 बजे से पूर्व पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र जिला
निर्वाचन कार्यालय पंचायत को उपलब्ध करायेगे। इसके बाद प्राप्त होने वाले
प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
