
जौनपुर। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने शनिवार को नगर मजिस्टेªट उमाकान्त त्रिपाठी सहित जौनपुर के सभी आर्किटेक्ट के साथ बैठक किया जहां नगर क्षेत्र में आवासीय भवन/व्यवसायी भवन के नक्शे बनाने हेतु आर्किटेक्ट जौनपुर को मास्टर प्लान के अनुसार ही तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा व मास्टर प्लान के बिना नक्शा पास कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना नक्शा पास कराये निर्माण कराया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति एवं आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मास्टर प्लान नक्शा पास कराने हेतु आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के एनओसी/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सम्मलित करना होगा। नक्शा पास कराने हेतु सरलीकरण व 10 दिन के अन्दर मास्टर प्लान द्वारा नक्शा पास करने हेतु आवासीय भवनों के लिये 150 रूपये वर्ग फीट व व्यवसायी भवनों के लिये 200 रूपये वर्गफीट दर पर संशोधित दरों पर ही जमा किये जायंेगे। साथ ही इस बात से भी अवगत कराया गया कि इन दरों में किसी भी प्रकार का कमी प्रस्तावित नहीं है। बैठक में इस बात पर भी सहमति जताया गया कि बिना नक्शा पास कराये कोई भी व्यक्ति यदि निर्माण कार्य कराता है तो जिला प्रशासन ऐसे अवैध निर्माण को अभियान चलाकर गिरा दिया जायेगा। नक्शा पास कराने हेतु किसी प्रकार का सुविधा शुल्क की मांग की जाती है तो ऐसे प्रकरणों को प्रशासन संज्ञान में लेकर निस्तारण करायेगा तथा गड़बड़ी करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अन्त में उन्होंने कहा कि नगर में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थलों के 100 मीटर के परिधि में आने वाले स्थलों पर स्थायी भवन निर्माण नहीं कराया जा सकता। साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थलों के पास में भवन निर्माण के लिये पुरातत्व विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना नक्शा पास कराने के साथ अनिवार्य है।