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महिला ग्राम प्रधान को पराजित उम्मीदवारों से मिली चुनौती


अजमी रिज़वी
मसौली बाराबंकी। पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम प्रधान पद के चुनाव में पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव जीतने वाली सामान्य वर्ग की महिला ग्राम प्रधान को पराजित उम्मीदवारों से मिली चुनौती उपजिलाधिकारी सदर की न्यायालय में दायरवाद की 6 फरवरी को होगी सुनवाई। मामला विकास खण्ड मसौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रहरामऊ की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शबा पत्नी रिजवान अहमद किदवाई से सम्बन्धित है जो सामान्य वर्ग की होने के बावजूद भी हल्का लेखपाल साकेत रावत की सांठ-गांठ से मोमिन अंसार (पिछड़ी जाति) का प्रमाण पत्र बनवाकर पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित रहरामऊ ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर शपथ ली। चुनाव के ही दौरान तत्कालीन ग्राम प्रधान इकराम ने 28 नवम्बर 2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पिछड़ी जाति से नामांकन करने वाली सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार शबा का नामांकन खारिज करने की अपील की। इसी बीच 30 नवम्बर को ग्राम प्रधान व प्रत्याशी इकराम काी हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गयी और प्रशासन ने ग्राम पंचायत रहरामऊ के ग्राम प्रधान का चुनाव स्थगित कर दिया। परन्तु एकाएक 5 दिसम्बर को जिला प्रशासन का आदेश आया कि रहरामऊ का भी प्रधान पद का चुनाव एक साथ 9 दिसम्बर को होगा और पूर्व में किये गये नामांकन मान्य होने के साथ-साथ 6 दिसम्बर को और नामांकन हो सकते है जिससे दिवंगत ग्राम प्रधान की पत्नी सहित 11 उम्मीदवार मैदान में आये जिन्हे सात दिसम्बर की शाम लगभग तीन बजे चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये जिन्हे प्रचार के लिये मात्र देा घण्टे का समय मिला। जिससे प्रधान पद के लिये भाग्य अजमा रहे उम्मीदवार चौतींस मतदाताओं से ग्राम पंचायत रहरामऊ के मजरो बसंतपुर, चक, घनकुट्टी, भग्गापुरवा, सिकन्दरपुर तक नही पहुंच सके और 9 दिसम्बर को हुए मतदान के बाद 13 दिसम्बर को हुई मतगणना में सामान्य वर्ग की महिला ग्राम प्रधान शबा पिछले वर्ग की आरक्षित सीट पर प्रधान निर्वाचित हुई। ग्राम प्रधान के चुनाव के बाद एकजुट हुए पराजित उम्मीदवारों ने ग्राम प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देते हुए 6 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्ड पीठ में वाद दायर कर चुनाव निरस्त कर दुबारा चुनाव कराने की मांग की जिस पर 8 जनवरी को हुई बहस में उच्च न्यायालय ने वाद को उप जिलाधिकारी सदर को निस्तारित करने के लिये कहा जिस पर अगामी 6 फरवरी को सुनवायी होगी।

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