सोशल सेक्टर के तहत पेंशन के लिये 1 अप्रैल से आन लाइन आवेदन शुरु
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अजमी रिज़वी
बाराबंकी। सोशल सेक्टर के तहत संचालित योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन के लिए 01 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जायेंगे। यह जानकारी देते हुए प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी ऋषिरेन्द्र कुमार ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र, स्वीकृति एवं वितरण के लिए शासन द्वारा इन्टरनेट आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। इस व्यवस्था से पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों के आवेदन पत्रों का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण करते हुए उनकी स्वीकृति एवं अस्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर भरा जा सकेगा। आवेदक को अपना आधार नम्बर दर्ज करना होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने आगे बताया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों को 07 दिन के अन्दर ऑनलाइन खण्ड विकास अधिकारी को भेजेंगे। शहरी क्षेत्र के पेंशन से सम्बन्धित आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी को भेजे जायेगे।
ग्राम विकास पंचायत अधिकारियों द्वारा सत्यापन होगा
बाराबंकी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन ग्राम विकास, पंचायत अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। पेंशन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत की बैठक में संस्तुति अथवा असंस्तुति की कार्यवाही करायी जायेगी, उसके बाद सूची एवं आवेदन पत्र 45 दिनों के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत से वापस प्राप्त करते हुए खण्ड विकास अधिकारी आवेदन पत्रों के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने का अंकन आनलाइन करते हुए जिले स्तर पर पेंशन से सम्बन्धित विभाग को भेजेंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी राजस्व कर्मियों से सत्यापन कराते हुए पात्रता एवं अपात्रता के बारे में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की कार्यवाही करते हुए 45 दिनों के अन्दर आनलाइन आवेदन पत्र सोशल सेक्टर के जिले स्तर के सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को भेजेंगे।
आवेदन पत्रों में अगर लापरवाही हुई तो होगी कार्यवाही
बाराबंकी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन पत्रों का निर्धारित समय में निस्तारण न होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में विलम्ब होने पर राजस्व कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही होगी। ग्राम प्रधान की लापरवाही मिलने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत डीपीआरओ द्वारा ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी की जायेगी। पेंशन योजनाओं के तहत आवेदन पत्रों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए उपजिलाधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

