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25 मार्च तक कोषागार में प्रस्तुत किये जायें बिल: डीएम


अजमी रिज़वी
बाराबंकी। जिलाधिकारी अजय यादव ने जिले के समस्त आहरण एवं वितरण
अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के समस्त बिल
विलम्बतम 25 मार्च तक जिला कोषागार में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिये
जाये। जिससे कोषागार द्वारा समय से बिलों का भुगतान किया जा सके। वर्तमान
वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में ई-पेमेंट प्रक्रिया में देयकों को
कोषागार में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी समय सारणी का
कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश कार्यालयाध्यक्षों और आहरण वितरण
अधिकारियों को दिये गये है। सभी प्रशासनिक विभाग और बजट नियत्रंण अधिकारी
द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को तत्काल निर्गत कराने
के निर्देश शासन द्वारा दिये गये थे। ऐसे बजट आवंटन के सापेक्ष को
विलम्बतम 20 मार्च, 2016 तक सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त करने के
निर्देश दिये गये है। कोषागार में बिल 25 मार्च, 2016 तक लिये जायेंगे।
प्रस्तुत बिलों की चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग एवं
भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु 25 मार्च 2016 के बाद बिल नहीं लिया
जायेगा। 27 मार्च, 2016 तक प्रस्तुत बिलों के सम्बन्ध में कोषागार द्वारा
आहरण वितरण अधिकारियों को टोकेन नम्बर जारी कर दिया जायेगा। कोषागार से
टोकेन नम्बर प्राप्त होेते ही आहरण वितरण अधिकारी ई-पेमेंट के लिए
ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम 28 मार्च, 2016 तक अपलोड और अप्रूब करने
की कार्यवाही कर ले। गौरतलब है कि सभी पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेंट
द्वारा 31 मार्च, 2016 को रात 8 बजे तक ही हो पायेगा।

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