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रिक्शा चालकों का सत्यापन कराया जायः DM


जौनपुर। अपना रिक्शा योजनार्न्तगत गठित जनपदीय समिति की बैठक जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय पर हुई जहां जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने परियोजना अधिकारी एमपी सिंह को निर्देशित किया कि पात्र पाये गये 103 निजी स्वामित्व वाले रिक्शा चालकों का सत्यापन निम्न बिन्दुओं यथा- रिक्शा चालक सम्बन्धित नगर निकाय का मूल निवासी है अथवा नहीं, रिक्शा चालक के पास निजी रिक्शा है अथवा किराये पर चलाता है, रिक्शा चालक द्वारा वर्तमान में रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन किया जा रहा है अथवा नहीं, रिक्शा चालक पात्र है अथवा अपात्र, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी या तहसीलदार से 30 मार्च तक प्राप्त करते हुये 5 अप्रैल तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को सूची अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि रिक्शा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद सुनिश्चित कर सकें। परियोजना अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ई-रिक्शा व ओनर ड्राइवर का थर्ड पार्टी का बीमा नामित बीमा कम्पनी नेशनल इन्श्योरेन्स कम्ंपनी से कराया जायेगा तथा ई-रिक्शा के पंजीयन, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पर होने वाले व्यय 24280 रूपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट उमाकान्त त्रिपाठी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद, महेन्द्र सिंह आईटीआई, अपर जिला सूचना अधिकारी केके त्रिपाठी, सहायक परियोजना अधिकारी डूडा आदि उपस्थित रहे। 

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