केंद्र पर बरसा हाईकोर्ट, 'राष्ट्रपति के फैसले पर भी उठ सकते हैं सवाल'
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नैनीताल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर केंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को नकारते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं और उनके फैसले पर भी सवाल उठ सकते हैं।
दरअसल केंद्र ने दलील दी थी कि अगर राष्ट्रपति ने अपने विवेक से कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया है तो फिर उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं और उनके फैसले पर भी सवाल उठ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वो राष्ट्रपति के विवेक पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये भी साफ होना चाहिए कि हर फैसले को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। कोर्ट में याचिकाकर्ता हरीश चंद सिंह रावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे।

