अपहरण के मामले में तीन को दस साल कैद की सजा
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फिरोजाबाद (एएनएस)। जिले की एक अदालत ने 15 साल पहले हुए अपहरण के मामले में आज एक पूर्व विधायक सहित तीन लोगों को 10-10 साल की जेल और 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 नवम्बर 2001 को एका थानाक्षेत्र के नगला भजना गांव के प्रमोद के अपहरण के मामले में जसराना से पूर्व निर्दलीय विधायक राम प्रकाश यादव और दो अन्य को दस साल की कैद की सजा सुनायी गयी है।
प्रमोद की मां नौदेवी की ओर से दायर प्राथमिकी में कहा गया कि उनके बेटे का बंदूक की नोक पर उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह खेतों से घर लौट रहा था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले में पांच आरोपी थे, जिनमें दो की मुकदमे की कार्यवाही के दौरान ही मौत हो गयी। यादव के अलावा राजवीर सिंह और सत्यवीर सिंह को अदालत ने दोषी ठहराया।
प्रमोद की मां नौदेवी की ओर से दायर प्राथमिकी में कहा गया कि उनके बेटे का बंदूक की नोक पर उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह खेतों से घर लौट रहा था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले में पांच आरोपी थे, जिनमें दो की मुकदमे की कार्यवाही के दौरान ही मौत हो गयी। यादव के अलावा राजवीर सिंह और सत्यवीर सिंह को अदालत ने दोषी ठहराया।

