अब बलात्कार पीड़ित को 3 लाख और तेजाब हमले के पीड़ित को 5 करोड रूपये मिलेगा मुआवजा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पीडित क्षतिपूर्ति योजना की सहायता राशि में वृद्धि का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद की आज यहां हुयी बैठक में उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना नौ अप्रैल, 2014 को राज्य में लागू की गई है।
इस योजना में वर्तमान समय में बलात्कार की पीड़िता को अधिकतम दो लाख रुपये तथा तेजाब पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रिपरिषद ने बलात्कार पीड़िता को दी जा रही क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि तीन लाख रुपये तथा तेजाब हमले की पीड़िता को अधिकतम धनराशि पांच लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
इस योजना में वर्तमान समय में बलात्कार की पीड़िता को अधिकतम दो लाख रुपये तथा तेजाब पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रिपरिषद ने बलात्कार पीड़िता को दी जा रही क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि तीन लाख रुपये तथा तेजाब हमले की पीड़िता को अधिकतम धनराशि पांच लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

