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स्वामी परमानन्द मामले में नया मोड़, डीएम तलब

अजमी रिज़वी
बाराबंकी। बहुचर्चित हर्रई बाबा काण्ड में गुरुवार को उस वक्त एक नया मोड़
आ गया। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा स्वामी परमानन्द
की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी। विदित हो कि कोतवाली देवा के ग्राम
हर्रई निवासी रामकुमार तिवारी उर्फ स्वामी परमानन्द का आपत्ति जनक वीडीओ
शोसल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बिना किसी वादी की लिखित
शिकायत बाबा के आश्रम को न सिर्फ सीज कर दिया। बल्कि स्वामी परमानन्द की
मुख्य सेविका चंचला त्रिपाठी व उनके दामाद लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार
निवासी पंकज शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार, स्वामी
परमानन्द फरार चल रहे थे। सूत्रों की माने तो स्वामी परमानन्द के कई
अनुयायी उनके भगवान स्वरुप मानते हैं। स्वामी परमानन्द की गिरफ्तारी पर
रोक के साथ ही हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बाराबंकी व उपजिलाधिकारी को तलब
किया है। साथ ही बाराबंकी पुलिस को नोटिस जारी कर की गयी कार्यवाही की
जानकारी मांगी है।

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