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ईसीआई का फरमान, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की घटी संख्या

अजमी रिज़वी
बाराबंकी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब 1500 के स्थान पर
ग्रामीण मतदेय स्थलों में 1200 और शहरी मतदेय स्थलों में 1400 मतदाताओं
की अधिकतम संख्या होगी। डीआरडीए सभागार में अपर जिलाधिकारी हरिकेश
चौरसिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह
जानकारी देते हुए उनसे अपेक्षा की कि निर्वाचन आयोग के नये निर्देश के
तहत मतदेय स्थलों के रेशनलाइजेशन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 8
मई, 2016 तक सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध करा दे। मतदेय स्थलों का
सम्भाजन(रेशनलाइजेशन) ग्रामीण मतदेय स्थलों में 1200 और शहरी मतदेय
स्थलों में 1400 मतदाताओं के मानक के आधार पर किया जायेगा। वर्ष 2013 में
हुये मतदेय स्थलों के सम्भाजन के बाद जनपद में बने आक्जिलरी पोलिंग
स्टेशन को पूर्ण पोलिंग स्टेशन बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जिन मतदेय स्थलों पर 1200 और शहरी मतदेय स्थलों पर
1400 से अधिक मतदाता है और कोई आक्जिलरी मतदेय स्थल नहीं बना है। उन्हें
विभाजित कर एक नया पोलिंग स्टेशन बनाये जाने की व्यवस्था दी गयी है। यदि
किसी गांव में 300 से अधिक मतदाता है, वहॉ मतदान केन्द्र के लिए सरकारी
भवन उपलब्ध होने पर नया मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव
किया जा सकेगा। मतदेय स्थलों के सम्भाजन(रेशनलाइजेशन) के सम्बन्ध में
आयोग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 30 मई तक मतदेय स्थल बनाने हेतु
भवनों का चयन एवं सत्यापन किया जायेगा। नये प्रस्तावित मतदेय स्थलों की
आनलाइन डाटा एन्ट्री 02 जून, 2016 तक की जायेगी। मतदेय स्थल सूची के आलेख
की तैयारी और उसकी प्रतियां 04 जून तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को
उपलब्ध करायी जायेगी। आपत्तियों एवं सुझाव हेतु मतदेय स्थलों की सूची का
प्रकाशन 08 जून तक किया जायेगा। 16 जून तक सूची को अन्तिम रूप दिया
जायेगा। बैठक में उपजिलाधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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