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लापरवाही पर होगा मुकदमा: एसडीएम

 बाराबंकी। कोटेदारों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
खाद्यान का वितरण नही किया तो मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की जायेगी।
कोटेदारों द्वारा खाद्यान वितरण में लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
इस प्रकरण में गत तहसील दिवस में काफी शिकायतों के कारण एस.डी.एम. गरिमा
स्वरूप ने सख्ती शुरू कर दिया है। वह भ्रमण के दौरान बदोसरायं के मो0
कामिल की दुकान का निरीक्षण किया स्टाक व वितरण रजिस्टर बोर्ड आदि को
बारीकी से देखा । कोटेदार द्वारा बताया गया कि गत चार दिनों से वितरण
चालू है ।  एस.डी.एम. ने बताया कि वह दुकानांे का औचक निरीक्षण करेंगी।
ग्रामीणों की शिकायत हुई तो इस बार मुकदमा दर्ज होगा।

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