बिहार में अब नहीं मिलेगा पान मसाला, शराब पहले से है बैन
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पटना: नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराबबंदी के बाद अब गुटखा व पान मसाला को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह प्रतिबंध एक साल के लिए लगाया गया है। नीतीश सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि बिहार में गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, बिक्री, ढुलाई, प्रदर्शन व भंडारण पर भी एक साल तक पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है।
प्रतिबंध 21 मई से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त आरके महाजन ने कहा कि यह आदेश जनहित के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। गुटखा व पान मसाला प्रतिबंध के आदेश को लागू करने के लिए सभी अभिहित अधिकारी (लाइसेंसी अधिकारी) व खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को भी इस कार्य में सहायता के लिए अनुरोध किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसी अधिकारी व खाद्य संरक्षा अधिकारी पूरे बिहार में गुटखा एवं पान-मसाला (तम्बाकू व निकोटीन युक्त) पर रोक के लिए छापेमारी करेंग। निरीक्षण व छापेमारी के दौरान दोषी पाए गए संबंधित व्यक्तियों पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध 21 मई से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त आरके महाजन ने कहा कि यह आदेश जनहित के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। गुटखा व पान मसाला प्रतिबंध के आदेश को लागू करने के लिए सभी अभिहित अधिकारी (लाइसेंसी अधिकारी) व खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को भी इस कार्य में सहायता के लिए अनुरोध किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसी अधिकारी व खाद्य संरक्षा अधिकारी पूरे बिहार में गुटखा एवं पान-मसाला (तम्बाकू व निकोटीन युक्त) पर रोक के लिए छापेमारी करेंग। निरीक्षण व छापेमारी के दौरान दोषी पाए गए संबंधित व्यक्तियों पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

