दुपहिया वाहन पर पीछे बैठा व्यक्ति भी लगायेगा हेलमेट
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लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अरविन्द सिंह ने आज यहां बताया कि अब सुरक्षा कारणों से दुपहिया वाहन पर पीछे बैठा व्यक्ति भी हेलमेट पहनेगा। इसके लिए सरकार ने मोटरयान नियमावली, 1998 में 23वां संशोधन कर दिया है।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अरविन्द सिंह ने आज यहां बताया कि अब सुरक्षा कारणों से दुपहिया वाहन पर पीछे बैठा व्यक्ति भी हेलमेट पहनेगा। इसके लिए सरकार ने मोटरयान नियमावली, 1998 में 23वां संशोधन कर दिया है।

