वरासत/स्थानान्तरण शस्त्र लाइसेंस के लिये 12 को लगेगा शिविर
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जौनपुर। जिला मजिस्टेªट भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि कलेक्टेªट स्थित सभागार में एक शिविर का आयोजन 12 सितम्बर को प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक होगा जिसके लिये समस्त शस्त्र लाइसेंसी अवगत हों कि वरासत/स्थानान्तरण के आधार पर जिन आवेदकों के सम्बन्ध में पुलिस एवं राजस्व विभाग की आख्या प्राप्त हो गयी है, उनके आवेदन पत्रों को 15 दिवस में औपचारिकता पूर्ण कर निस्तारित कर दिया जायेगा जिसमें वरासत/स्थानान्तरण के आधार पर लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की श्रेणी में निम्न आवेदक आते हैं- पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद, भाई, बहन आते हैं, साथ ही स्थानान्तरण के आधार पर लाइसेंस स्थानान्तरण किये जाने हेतु शस्त्र लाईसेंसी का उम्र 70 वर्ष से अधिक हो अथवा शस्त्र लाईसेंस 25 वर्ष पुराना हो। वरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु तमाम अभिलेख मूल रूप में आवश्यक है। स्थानान्तरण की स्थिति में लाइसेंसी द्वारा जिसके पक्ष में स्वीकृत किया जाना है, उसके पक्ष में फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र एवं लाइसेंस की छाया प्रति तथा लाइसेंस 25 वर्ष पुराना न होने की स्थिति में आयु प्रमाण पत्र देना होगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि वरासत/स्थानान्तरण के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र भी उक्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये शिविर में जमा किये जा सकते हैं जिसके सम्बन्ध में शीघ्र पुलिस एवं राजस्व विभाग की आख्या मंगाकर उनका भी निस्तारण कर दिया जायेगा। साथ ही नये शस्त्र लाइसेंस के लिये कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

