
जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एसीजेएम राहुल आनन्द ने बताया कि राज्य प्राधिकरण के निर्देश व जनपद न्यायाधीश नन्द लाल के आदेशानुसार 12 नवम्बर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित विशिष्ट विषय भूमि अध्याप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ता फोरम, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों सम्बन्धित मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन, केबल नेटवर्क मामलों, मेड़बदी, दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित मामलों सहित सभी प्रकार के चालानों से सम्बन्धित मोटर दुर्घटना वादों, विद्युत से सम्बन्धित वाद, वन अधिनियम समेत अन्य सभी प्रकार के वादों से सम्बन्धित मामलों के साथ सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य वादों का निस्तारण करा सकते हैं। साथ ही ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व प्रीलिटीगेशन स्तर पर निपटारा कराया जा सकता है। उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया कि अपने लम्बित वादों का निस्तारण उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराकर लाभ उठावें।